छत्तीसगढ़

नदियों में रेत खनन से जुड़ी बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित।

नदियों में रेत खनन से जुड़ी बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित।

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रायपुरछत्तीसगढ़/ जिला एमसीबी – प्रदेश की नदियों में रेत खनन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पर्यावरण संरक्षण और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
विभागीय गाइडलाइन के तहत मानसून अवधि के दौरान नदियों एवं जल स्रोतों में किसी भी प्रकार के रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस अवधि में अवैध खनन की रोकथाम के लिए खनिज, राजस्व, पुलिस एवं पर्यावरण विभाग की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी।
जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में नदी प्रवाह बढ़ने से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, जल जीवों के संरक्षण तथा नदी तटों के कटाव को रोकने के लिए हर वर्ष निर्धारित अवधि में रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
प्रशासन ने सभी खदान संचालकों, ठेकेदारों एवं संबंधित एजेंसियों को निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खनिज अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु
10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित।
पर्यावरण विभाग की गाइडलाइन के तहत लागू हुआ आदेश।
मानसून अवधि में नदी संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय।
अवैध खनन पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी।
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

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